
सारंगढ़ : छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के विषय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिला भाजपा सारंगढ़ की ओर से जिला भाजपा प्रवक्ता अरविंद हरिप्रिया ने स्वागत किया है। वर्ष 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 58% आरक्षण का प्रावधान किया था जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है।आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज,फार्मेसी कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बीएड-डीएड कॉलेज,कृषि महाविद्यालय,नर्सिंग महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही थीं। अब छत्तीसगढ़ राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर कई भर्तियां अटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन के आदेश दिए हैं।भाजपा शासन काल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसीयो द्वारा लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। भाजपा सरकार ने पहले ही बहुत गंभीरता से विचार कर 58% आरक्षण लागू किया था और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाकर युवा साथियों के लिए भर्ती के रास्ते खोल दिए हैं। इस 58% आरक्षण में बाधक बनने वाली कांग्रेस सरकार की सच्चाई अब युवाओं के सामने है। जिला भाजपा उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करती है।




